आपको स्वयं द्वारा किए गए डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दोनों का फायदा होगा. लेकिन इस स्थिति में आपको अधिक प्रीमियम देना होगा.
Motor Insurance Cost: मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, ये अनिवार्य है कि हर वाहन मालिक को अपने वाहन के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदना होगा.
Car Insurance: पॉलिसी अवधि के दौरान नई एक्सेसरीज़ या अपनी कार को मॉडिफाई किया है तो इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने से पहले बीमाकर्ता को सूचित करना होता है.
Car Insurance: एक्सपर्ट कॉम्प्रिहैंसिव इंश्योरेंस की सलाह देते हैं, इससे थर्ड-पार्टी क्षति के साथ स्वयं की क्षति भी कवर होती है.
चाहे नई कार के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो या पुरानी कार का बीमा रिन्यू करा रहे हो, आपको प्रीमियम कोस्ट कम कर सके ऐसी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए.
पर्सनल एक्सीडेंट ऐड-ऑन राइडर गाड़ी के मालिक या ड्राइवर के साथ दुर्घटना होने पर कवर देता है. इसमें मामूली चोट से लेकर गंभीर नुकसान तक का कवर मिलता है.
आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कार की IDV पर आधारित है. अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा और अगर घटाएंगे तो प्रीमियम घटेगा.